e-NWR-आधारित प्लेज फाइनेंसिंग के लिए ऋण गारंटी योजना

केंद्र सरकार ने 16 दिसंबर को ‘e-NWR-आधारित प्लेज फाइनेंसिंग के लिए ऋण गारंटी योजना’ (Credit Guarantee Scheme for e-NWR-Based Pledge Financing) शुरू की।

इस योजना के तहत किसान अब अपनी अनाज के बदले ऋण ले सकेंगे।

यह योजना वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA) से मान्यता प्राप्त गोदामों में अनाजों को जमा करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीप्ट (electronic negotiable warehouse receipts: e-NWR) के बदले किसानों द्वारा प्राप्त फसल-पश्चात फंड के लिए 1,000 करोड़ रुपये का कोष प्रदान करती है।

WDRA के साथ पंजीकृत गोदामों में अपनी उपज जमा करने के बाद, उन्हें e-NWRजारी किया जाएगा।

इस योजना के तहत किसान, किसान उत्पादक संगठन, कृषि सहकारी समितियाँ और MSMEपात्र होंगे।

यह योजना मुख्य रूप से लघु और सीमांत किसानों, महिलाओं, एससी, एसटी और दिव्यांगजन (PwD) किसानों के लिए है उन्हें बहुत कम गारंटी शुल्क देना होगा।

इसके अलावा, छोटे व्यापारी (MSME), FPO भी इस योजना के तहत लाभान्वित हो सकते हैं।

लघु और सीमांत किसानों को 75 लाख रुपये तक दिए गए ऋण में 80 से 85% कवरेज होगा और MSME/FPO/व्यापारियों को 200 लाख रुपये तक दिए गए ऋण में 75% तक कवरेज होगा।

यह योजना फसल कटाई के बाद जल्दी में कम कीमत पर अनाज बेचने से किसानों को रोकेगी, और बाद में अधिक कीमत पर इसे बेच सकेंगे। 

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