CERT-In ने साइबर घटनाओं की रिपोर्टिंग से संबंधित निर्देश जारी किए
साइबर सुरक्षा के लिये काम करने वाली इंडिया-कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम (Computer Emergency Response Team: CERT-In) ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, सोशल मीडिया मंचों समेत सभी सरकारी और निजी एजेंसियों से साइबर सुरक्षा में किसी भी प्रकार के सेंध के बारे में सूचना मिलने के 6 घंटे के भीतर इसकी जानकारी देने का निर्देश जारी किया है।
- CERT-In ने सभी सेवाप्रदाताओं, मध्यस्थों, डेटा केंद्रों, कंपनियों और सरकारी संगठनों को अपनी सभी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) प्रणालियों से संबंधित रिकॉर्ड (लॉग) को अनिवार्य रूप से बनाये रखने के लिये कहा गया है। इसे 180 दिनों के लिये सुरक्षित और भारतीय अधिकार क्षेत्र में बनाये रखना होगा।
- किसी भी प्रकार की घटना के बारे में सूचना CERT को दी जानी चाहिए या जब भी कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम का निर्देश हो, रिकॉर्ड उसे उपलब्ध कराने की जरूरत होगी।
CERT-In के बारे में
- CERT-In को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 70B के तहत साइबर सुरक्षा घटनाओं पर जानकारी एकत्र करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने का अधिकार है।
- इंडियन कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पान्स टीम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आने वाली CERT-In सूचना प्रौद्योगिकी कानून, 2000 की धारा 70B के प्रावधानों के अनुसार देश में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में विभिन्न कार्यों को करने के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
- CERT-In लगातार साइबर खतरों का विश्लेषण करता है और पता लगाई गई घटनाओं को सौंपता है और उनकी जानकारी निकालता है।
- CERT-In नियमित रूप से संगठनों और उपयोगकर्ताओं को अपने डेटा/सूचना और आईसीटी बुनियादी ढांचे की रक्षा करने में सक्षम बनाने के लिए सलाह जारी करता है।
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