मेक्सिको में जनता चुनेगी जज
मेक्सिको मतदाताओं को विभिन्न न्यायिक संस्थाओं में न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। मेक्सिको की सीनेट ने न्यायिक सुधार विधेयक को मंजूरी दे दी है जिसके तहत न्यायाधीशों का चुनाव पॉपुलर वोट से किया जाएगा यानी जनता चुनेगी।
इस विधेयक के समर्थकों का कहना है कि ये बदलाव न्यायाधीशों को मैक्सिकन लोगों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाएंगे लेकिन आलोचकों का तर्क है कि यह देश में मामलों की जाँच और संतुलन की प्रणाली को कमजोर करता है और शासक मोरेना पार्टी की शक्ति को मजबूत करेगा।
मेक्सिको के न्यायिक सुधारों में शामिल हैं; मेक्सिको के सुप्रीम कोर्ट सहित 6,500 से अधिक न्यायाधीशों, मजिस्ट्रेटों और मंत्रियों का पॉपुलर वोट से चुनाव।
इस सुधार से सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 11 से घटकर नौ हो जाएगी, उनके कार्यकाल की अवधि 12 साल हो जाएगी, न्यूनतम आयु 35 साल की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी और आवश्यक कार्य अनुभव को घटाकर पांच साल कर दिया जाएगा। जज संगठित अपराध से जुड़े मामलों में गुमनाम तरीके से काम कर सकेंगे।