गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करने हेतु संसद में विधेयक पेश

केंद्रीय कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने 5 अगस्त को गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक, 2024 (Readjustment of Representation of Scheduled Tribes in Assembly Constituencies of the State of Goa Bill, 2024) पेश किया। यह गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों (ST) को आरक्षण प्रदान करेगा।

यह विधेयक जनगणना आयुक्त को गोवा में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या को अधिसूचित करने का अधिकार देगा।

इसके आधार पर, चुनाव आयोग 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने  के लिए संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश, 2008 में संशोधन करेगा।

चुनाव आयोग अनुसूचित जनजाति  की संशोधित जनसंख्या के आंकड़ों को ध्यान में रखेगा और विधेयक के कानून बनने के बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को फिर से समायोजित करेगा।

अभी तक 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा में कोई भी सीट अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षित नहीं है, जबकि एक सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है।

गोवा के अनुसूचित जनजाति समुदाय मांग कर रहे हैं  कि राज्य की 40 सीटों में से चार सीटें उनके लिए आरक्षित की जाएं। अनुमान है कि गोवा में अनुसूचित जनजातियों की आबादी 1.5 लाख है।

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