राजयसभा के नियम 267 और नियम 176

हाल ही में, राज्यसभा के सभापति और भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नियम 267 (Rule 267) के लगातार उपयोग के बारे में सांसदों के बीच आत्मनिरीक्षण का आह्वान किया, इसे प्रावधान का “बार-बार उपयोग की मांग ” को सही नहीं ठहराया।

संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत के बाद से, मणिपुर की स्थिति पर चर्चा के संबंध में विपक्ष और सरकार के बीच मतभेदों के कारण राज्यसभा को व्यवधान और विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद, सभापति धनखड़ ने कहा कि उन्हें सत्र की प्रत्येक बैठक में इस नियम को लागू करने के नोटिस मिलते हैं।

नियम 267 और नियम 176 राज्यसभा में प्रक्रिया के विशिष्ट नियम हैं। ये नियम कार्य संचालन को रेगुलेट करते हैं और संसद सदस्यों (एमपी) को चर्चा और बहस के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने की अनुमति देते हैं।

नियम 267, राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों का हिस्सा है, जो सदस्यों को सार्वजनिक महत्व के मामलों पर तत्काल चर्चा करने के लिए दिन भर के सूचीबद्ध विषयों को लंबित करने की अनुमति देता है। यदि सभापति अनुमति देता है तो प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जाता है।

दूसरी ओर नियम 176 राज्यसभा में प्रक्रिया का एक और नियम है जो अल्पकालिक चर्चाओं की अनुमति देता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये चर्चाएँ ढाई घंटे से अधिक नहीं चलती हैं।

नियम 267 के विपरीत नियम 176 के लिए औपचारिक प्रस्ताव या मतदान प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है।

संक्षेप में, कहें तो  नियम 267 को किसी विषय पर तत्काल चर्चा के लिए अन्य विषयों को निलंबित कर दिया जाता है, जबकि नियम 176 औपचारिक प्रस्तावों या मतदान की आवश्यकता के बिना लघु अवधि की चर्चाओं की सुविधा प्रदान करता है।

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