सांसद भर्तृहरि महताब को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद भर्तृहरि महताब (Bhartruhari Mahtab) को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर (pro-tem Speaker) नियुक्त किया है।
राष्ट्रपति मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत श्री महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है, ताकि वे अध्यक्ष के चुनाव तक लोकसभा के पीठासीन अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।
लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होने के नाते, अध्यक्ष को इसकी दिन-प्रतिदिन की कार्यवाही से संबंधित कुछ प्रमुख कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 में कहा गया है: जब भी लोक सभा भंग होती है, तो इसका अध्यक्ष लोक सभा के विघटन के बाद लोक सभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक अपना पद खाली नहीं करेगा।
नई लोकसभा में सदन के अध्यक्ष का फैसला साधारण बहुमत से होता है। उनके चयन तक, प्रोटेम स्पीकर को कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्यों को निभाने के लिए चुना जाता है।
प्रोटेम का मतलब ‘अस्थायी रूप से’ होता है। संविधान में प्रोटेम स्पीकर पद का उल्लेख नहीं है। हालांकि, संसदीय कार्य मंत्रालय के कामकाज पर ऑफिशियल हैंडबुक में ‘प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति और शपथ ग्रहण’ के बारे में बताया गया है।
हैंडबुक में कहा गया है कि जब नई लोकसभा के गठन से पहले अध्यक्ष का पद खाली हो जाता है, तो अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन सदन के एक सदस्य द्वारा किया जाता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा प्रोटेम स्पीकर के रूप में इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किया जाता है।
लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्यों को (कितने वर्ष संसद सदस्यता रहें) आमतौर पर प्रोटेम स्पीकर की सहायता के लिए चुना जाता है।
नए सांसदों को शपथ दिलाना प्रोटेम स्पीकर का प्राथमिक कर्तव्य है।
इसके बाद प्रोटेम स्पीकर अन्य तीन सदस्यों की मदद से नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ/प्रतिज्ञान दिलाता है।