क्लोरोपिक्रिन क्या है?

अमेरिकी विदेश विभाग ने रूस पर रासायनिक हथियार अभिसमय (Chemical Weapons Convention) का उल्लंघन करते हुए यूक्रेनी सेना के खिलाफ रासायनिक हथियार का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। अमेरिकी फैक्टशीट में रूस पर यूक्रेन में रासायनिक एजेंट क्लोरोपिक्रिन (chloropicrin) का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है।

रासायनिक यौगिक क्लोरोपिक्रिन का उपयोग युद्ध में हथियार यानी वेपन के रूप में और कीटनाशक दोनों के रूप में किया जाता है। अगर यह सांस के साथ अंदर चला जाए तो यह स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करता है। इसे नाइट्रोक्लोरोफॉर्म के रूप में भी जाना जाता है।

क्लोरोपिक्रिन का उपयोग एंटी-माइक्रोबियल एजेंट के रूप में, और शाकनाशी (हर्बीसाइड) और नेमाटाइड के रूप में भी किया जाता है।

इसका निर्माण आज सोडियम हाइपोक्लोराइट और नाइट्रोमेथेन (एक सामान्य औद्योगिक विलायक) से युक्त एक केमिकल रिएक्शन में किया जाता है।

इसे क्लोरोफॉर्म को नाइट्रिक एसिड के साथ मिलाकर भी बनाया जा सकता है, जिससे क्लोरोपिक्रिन और पानी प्राप्त होता है। इसे सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध में मित्र देशों और धुरी देशों द्वारा जहरीली गैस के रूप में बनाया गया था।

क्लोरोपिक्रिन ने मनुष्यों पर जलन पैदा करने वाले और आंसू लाने वाले प्रभाव दर्ज किए हैं, और इसे अत्यधिक जहरीला और कैंसरकारी भी माना जाता है।

रासायनिक हथियार अभिसमय (Chemical Weapons Convention: CWC) एक बहुपक्षीय संधि है जो रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाती है और एक निश्चित अवधि के भीतर उनके विनाश की आवश्यकता होती है। यह संधि असीमित अवधि की है।

यह कन्वेंशन 13 जनवरी, 1993 को हस्ताक्षर के लिए खोला गया और 29 अप्रैल, 1997 को लागू हुआ। CWC को रासायनिक हथियार निषेध संगठन (OPCW) द्वारा लागू किया जाता है, जिसका मुख्यालय हेग में है

कन्वेंशन की एक अनूठी विशेषता इसमें ‘चुनौती निरीक्षण’ (challenge inspection) का शामिल किया जाना है, जिसके तहत किसी भी कन्वेंशन के पक्षकार देश को किसी अन्य पक्षकार देश में कन्वेंशन के अनुपालन के बारे में संदेह होने पर वह औचक निरीक्षण का अनुरोध कर सकता है।

कन्वेंशन की ‘चुनौती निरीक्षण’ प्रक्रिया के तहत, पक्षकार देशों को बिना इनकार किये ‘किसी भी समय, कहीं भी’ निरीक्षण के सिद्धांत के लिए खुद को प्रतिबद्ध करना होता है।

भारत में रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन, भंडारण और उपयोग के निषेध और उनके विनाश पर कन्वेंशन के प्रावधानों को लागू करने के लिए रासायनिक हथियार कन्वेंशन अधिनियम, 2000 के तहत नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन कन्वेंशन (NACWC) की स्थापना की गई है। NACWC भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय के अंतर्गत एक कार्यालय है।

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