राष्ट्रीय पशुधन मिशन (National Livestock Mission) में संशोधन को मंजूरी
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अतिरिक्त कार्यों को शामिल करके राष्ट्रीय पशुधन मिशन (National Livestock Mission) में संशोधन को मंजूरी दी है। संशोधन निम्नलिखित हैं:
–घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊंट के लिए उद्यमिता की स्थापना के लिए व्यक्तियों, FPO, SHG, JLG, FCO और धारा 8 कंपनियों को 50 लाख तक की 50 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। साथ ही घोड़े, गधे और ऊंट के नस्ल संरक्षण के लिए भी राज्य सरकार को सहायता दी जाएगी।
-निजी कंपनियां, स्टार्ट-अप/SHG/FPO/FCO/जेएलजी/किसान सहकारी समितियां (FCO), धारा 8 कंपनियों को ग्रेडिंग प्लांट के साथ-साथ बीज भंडारण गोदाम सहित इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए 50 लाख रुपये तक की 50 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी दी जाएगी। परियोजना की शेष लागत की व्यवस्था लाभार्थी द्वारा बैंक वित्त या स्व-वित्तपोषण के माध्यम से की जानी चाहिए।
पशुचारा खेती के क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए, राज्य सरकार को गैर-वन भूमि, बंजर भूमि/चरागाहों/गैर कृषि योग्य भूमि में भी पशुचारे की खेती के लिए सहायता दी जाएगी।
पशुधन बीमा कार्यक्रम को सरल बनाया गया है। किसानों के लिए प्रीमियम का लाभार्थी हिस्सा कम कर दिया गया है और यह मौजूदा लाभार्थी हिस्से 20प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 40 प्रतिशत और 50 प्रतिशत के मुकाबले 15 प्रतिशत होगा।
राष्ट्रीय पशुधन मिशन
राष्ट्रीय पशुधन मिशन को 2014-15 में शुरू किया गया था।
वर्तमान में इसके तीन उप-मिशन हैं: (i) पशुधन और पोल्ट्री के नस्ल सुधार पर उप-मिशन (ii) फीड और पशुचारा उप-मिशन और (iii) इनोवेशन और एक्सटेंशन पर उप-मिशन।