लोकसभा ने “प्रोविजनल टैक्स कलेक्शन बिल 2023” पारित किया
लोकसभा ने 19 दिसंबर को प्रोविजनल टैक्स कलेक्शन बिल 2023 या अनंतिम कर संग्रह विधेयक 2023 पारित किया। यह विधेयक बजट में घोषित सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में बदलावों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए लाया गया है।
विधेयक में मुख्य प्रावधान
यह विधेयक एक्ट बन जाने का बाद करों के अनंतिम संग्रह अधिनियम, 1931 (Provisional Collection of Taxes Act, 1931) की जगह लेगा।
विधेयक में 75 दिनों के लिए बजट में घोषित सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के नए लगाए गए या बढ़े हुए ड्यूटीज (कर) को अस्थायी रूप से लगाने और एकत्र करने के लिए संसद से मंजूरी मांगी गयी है।
इस विधेयक के पारित हो जाने से बजट में घोषित सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में अस्थायी बदलाव को बजट घोषणा की आधी रात से लागू होने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।
साथ ही विधेयक में यह भी प्रावधान है अस्थायी तौर पर एकत्र किए गए उन करों को वापस कर दिया जाएगा जिन्हें वित्त विधेयक में शामिल नहीं किया गया है।
गौरतलब है कि 1 फरवरी को घोषित बजट में शामिल आय और कॉर्पोरेट करों की दरों में बदलाव 1 अप्रैल या किसी अधिसूचित तिथि से प्रभावी होते हैं। लेकिन बजट में सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क दरों में अधिकांश बदलाव आधी रात से प्रभावी हो जाते हैं।
विधेयक में सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क लगाने या बढ़ाने से संबंधित वित्त विधेयक के प्रावधानों को “सीमित अवधि के लिए तत्काल प्रभाव” प्रदान किया गया है।
इस विशेष अधिनियम को लागू करके, सरकार अस्थायी रूप से यह सुनिश्चित कर सकेगी कि, जब तक कि वित्त विधेयक पारित नहीं हो जाता, तब तक किसी भी प्रकार के स्पेकुलेशन को बढ़ावा नहीं मिले।