केंद्र ने CERT-In को RTI एक्ट, 2005 के तहत सूचना साझा करने से छूट दी है

भारत सरकार ने भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (CERT-In) को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) के तहत सूचना साझा करने से छूट  दी है।

इस आशय की एक अधिसूचना कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा जारी की गयी।

वर्ष 2005 के RTI अधिनियम में कहा गया है कि अधिनियम दूसरी अनुसूची में वर्णित खुफिया और सुरक्षा संगठनों पर लागू नहीं होगा, सिवाय भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से संबंधित जानकारी के।

केंद्र सरकार ने CERT-In को पारदर्शिता कानून के दायरे से छूट देने के लिए RTI  अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (2) के तहत दी गई अपनी शक्तियों का उपयोग किया है।

उन शक्तियों का उपयोग करते हुए, केंद्र ने RTI अधिनियम की दूसरी अनुसूची में क्रम संख्या 27 पर CERT-In को शामिल किया है।

आरटीआई अधिनियम की धारा 24 के तहत, कुछ संगठनों को इस कानून से छूट दी गई है।

गौरतलब है कि RTI  कानून केंद्र सरकार को उसके द्वारा स्थापित किसी अन्य खुफिया या सुरक्षा संगठन को शामिल करके या उसमें पहले से निर्दिष्ट किसी संगठन को हटाकर दूसरी अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार देता है।

केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना के माध्यम से दूसरी अनुसूची में संशोधन कर सकती है। हालांकि, ऐसी प्रत्येक अधिसूचना संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी

RTI अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 4 के तहत राज्य सरकार को भी ऐसी ही शक्तियां दी गई हैं।

CERT-In हैकिंग और फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है।

CERT-In केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

RTI अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल होने के साथ, CERT-In अब 26 अन्य खुफिया और सुरक्षा संगठनों की सूची में शामिल हो गया है, जिन्हें पहले से ही इस एक्ट के तहत सूचना साझा करने से छूट दी गई है।

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