फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉण्ड्स (FRBs)
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इंडिविजुअल निवेशकों को फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉण्ड्स (FRBs), 2020 (कर योग्य) को सब्सक्राइब करने की अनुमति देकर अपने रिटेल डायरेक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑफर किए जाने वाले प्रोडक्ट की श्रेणी का विस्तार किया है।
इससे पहले, खुदरा निवेशकों को रिटेल डायरेक्ट पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिल, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने की अनुमति थी।
फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉण्ड्स (FRBs)
फ्लोटिंग-रेट बांड इंटरेस्ट-बेयरिंग और नॉन-ट्रेडेबल होते हैं, सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं और जारी होने की तारीख से सात साल बाद मैच्योरिटी (Maturity) या परिपक्वता पर पहुंचते हैं।
जो बात इन्हें पारंपरिक बांडों से अलग करती है, वह उनकी परिवर्तनीय यानी फ्लोटिंग कूपन दर है, जो पूर्व निर्धारित अंतराल पर रीसेट होती है।
संक्षेप में, इन बॉण्ड्स पर ब्याज दर उनके पूरे काल में उतार-चढ़ाव होती है। विशेष रूप से, भारतीय रिजर्व बैंक बचत बांड पर ब्याज दर राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) की ब्याज दर से 0.35% अधिक है। NSC ब्याज दर में कोई भी समायोजन आरबीआई बचत बॉण्ड पर दी जाने वाली ब्याज दर में प्रतिबिंबित होता है।
RBI FRSBs से ब्याज आय को कर योग्य आय के रूप में वर्गीकृत किया गया है और निवेशक के लिए लागू आयकर स्लैब के आधार पर, 1961 के आयकर अधिनियम के अनुसार कर लिए जाते हैं।
इसके अलावा, ब्याज भुगतान किए जाने पर ये बॉण्ड स्रोत पर कर कटौती (TDS) के लिए पात्र हैं। यदि निवेशक किसी छूट के लिए पात्र हैं, तो उन्हें आवेदन पत्र में इसकी घोषणा करनी होती है।