नए सिम कार्ड बिक्री के नियम
दूरसंचार विभाग (DoT) ने नए सिम कार्ड बिक्री नियमों का पालन करने के लिए दूरसंचार ऑपरेटरों को दो महीने का अतिरिक्त समय दिया है। इन नियमों को सरकार ने अगस्त 2023 में अधिसूचित किया था। नए नियम अब 1 दिसंबर से लागू होंगे। इससे पहले, नियमों का पालन करने की समय सीमा 1 अक्टूबर थी।
नए नियमों की मुख्य विशेषताएं
नए नियमों के तहत टेलीकॉम कंपनियों को सिम कार्ड विक्रेताओं को पंजीकृत करने और उन्हें सिस्टम में शामिल करने से पहले उनका उचित KYC करना आवश्यक कर दिया गया है।
दूरसंचार विभाग (DoT) ने बल्क कनेक्शन देने का प्रावधान बंद कर दिया है।
KYC सुधारों के तहत, नए सिम लेने या मौजूदा नंबर पर नए सिम के लिए आवेदन करने की स्थिति में प्रिंटेड आधार के क्यूआर कोड को स्कैन करके ग्राहक का जनसांख्यिकीय विवरण प्राप्त किया जाएगा।
यदि टेलीकॉम कंपनियां 30 नवंबर के बाद सिम कार्ड विक्रेताओं को बिना पंजीकरण के काम करने की अनुमति देती हैं तो उन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
सभी मौजूदा पॉइंट ऑफ़ सेल डीलरों के लिए, पंजीकरण 30 नवंबर, 2024 तक पूरा किया जाना चाहिए।
पंजीकरण के संबंध में, प्रक्रिया में सिम कार्ड विक्रेता और टेलीकॉम कंपनियों के बीच एक लिखित समझौता अनिवार्य होगा।
पृष्ठभूमि
नए नियम नकली सिम कार्ड और वित्तीय धोखाधड़ी के खतरे को रोकने के लिए पेश किए गए थे।
यह पाया गया कि कई विक्रेता उचित सत्यापन के बिना सिम कार्ड जारी कर रहे थे और स्वयं ऐसी अवैध गतिविधियों में लिप्त थे।
अवैध गतिविधियों में लिप्त वेंडर्स को बर्खास्त कर दिया जाएगा और तीन साल की अवधि के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।
थोक सिम कार्ड के माध्यम से, वर्तमान में धोखेबाज “सिम बॉक्स” नामक उपकरण का उपयोग करके गलत कॉल करने में लिप्त होते हैं, जिसका उपयोग एकल कनेक्शन पर स्वचालित कॉल उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इस डिवाइस के जरिए फ्रॉड कॉल करने के बाद सिम कार्ड निष्क्रिय हो जाते हैं।