ओवरसीज सिटिजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड
भारत-कनाडा के बीच चल रहे विवाद के बीच, भारत खालिस्तान समर्थक गतिविधियों और भारत विरोधी प्रचार के लिए एक दर्जन से अधिक ओवरसीज सिटिजनशिप ऑफ इंडिया (Overseas Citizenship of India: OCI) कार्ड धारकों का पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया में है।
OCI धारक को भारत आने के लिए बहुप्रवेश, बहुउद्देश्यीय, आजीवन वीजा दिया जाता है,और उन्हें भारत में कितनी भी अवधि के प्रवास के लिए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी या विदेशी पंजीकरण अधिकारी के साथ पंजीकरण से छूट दी जाती है।
कृषि या बागानी संपत्तियों की खरीद से संबंधित मामलों को छोड़कर उन्हें आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक क्षेत्रों में अप्रवासी भारतीयों को उपलब्ध सभी सुविधाएं प्राप्त होती हैं।’
OCI को ‘दोहरी नागरिकता’ के रूप में समझने की भूल नहीं करनी चाहिए।
OCI कार्ड इसके धारकों को वोट देने का राजनीतिक अधिकार प्रदान नहीं करता है; न ही किसी विधान सभा या विधान परिषद या भारत की संसद का सदस्य हो सकते हैं; न ही भारतीय संवैधानिक पदों जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि को धारण कर सकते हैं।
वह सामान्यतः सरकार में नौकरी नहीं कर सकते।
OCI कार्डधारक को किसी अन्य विदेशी की तरह सरकार द्वारा अधिसूचित संरक्षित/प्रतिबंधित क्षेत्र के भीतर आने वाले किसी भी स्थान पर जाने के लिए संरक्षित क्षेत्र परमिट (पीएपी)/प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (आरएपी) की भी आवश्यकता होती है।