मुफ्त उपहार (freebies) देना राजनीतिक दल का नीतिगत निर्णय है: चुनाव आयोग
भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि चुनाव से पहले या बाद में मुफ्त उपहार (freebies ) देना या वितरित करना राजनीतिक दल का एक नीतिगत निर्णय है।
- अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में ECI ने उपर्युक्त बात कही। दायर में याचिका में कहा गया था कि राजनीतिक दलों द्वारा “तर्कहीन मुफ्त उपहार” का वादा और वितरण रिश्वत और मतदाताओं को अनुचित रूप से प्रभावित करने के समान है और इसने देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित किया है ।
चुनाव आयोग का जवाब
- चुनाव आयोग ने कहा, फ्रीबीज की नीतियां आर्थिक रूप से व्यवहार्य हैं या नहीं अथवा यह राज्य की आर्थिक स्थति पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है या नहीं, यह एक ऐसा सवाल है जिस पर राज्य के मतदाताओं को विचार करना और तय करना है।
- चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि वह उन नीतियों और निर्णयों को नियंत्रित नहीं कर सकता है जो जीतने वाली पार्टी द्वारा सरकार बनाते समय लिए जा सकते हैं।
- चुनाव आयोग ने वर्ष 2013 के एस सुब्रमण्यम बालाजी मामले (S. Subramaniam Balaji case) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया जिसमें निर्णय दिया गया था कि चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले पार्टियों द्वारा जारी चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों में चुनाव आयोग हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, जिसके बाद आदर्श आचार संहिता (MCC) लागू हुई।
- चुनाव आयोग ने कहा कि राज्य और राष्ट्रीय दलों की मान्यता और निरंतरता एक कसौटी पर आधारित है, और यह कसौटी है चुनावी में प्रदर्शन।
- चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि उसके पास तीन आधारों को छोड़कर किसी अन्य आधार पर राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति नहीं है, जिसे शीर्ष अदालत ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाम समाज कल्याण संस्थान और अन्य, 2002 (Indian National Congress Vs Institute of Social Welfare and others) के मामले में रेखांकित किया था।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाम समाज कल्याण संस्थान और अन्य, 2002 मामले में निर्णय दिया गया था कि पार्टियों को केवल तभी पंजीकृत किया जा सकता है जब उसने धोखाधड़ी या जालसाजी के माध्यम से पंजीकरण किया हो या यदि उसे केंद्र द्वारा गैर-कानूनी घोषित किया गया हो या यदि उसने भारतीय संविधान का पालन करना बंद कर दिया हो।
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