रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर RMP (व्यावसायिक आचरण) विनियम, 2023
नेशनल मेडिकल कमीशन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर RMP (व्यावसायिक आचरण) विनियम, 2023 (Medical Practitioner RMP (Professional Conduct) Regulations, 2023) मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) की मेडिकल एथिक्स संहिता 2002 की जगह लेगा।
ये नए नियम 2 अगस्त, 2023 से लागू हो गए हैं, जो सरकारी राजपत्र उनके प्रकाशन की तारीख है।
विनियम, 2023 के मुख्य दिशा निर्देश
डॉक्टरों से सुपाठ्य, बड़े अक्षरों में प्रिस्क्रिप्शन लिखने को कहा गया है। उन्हें केवल जेनेरिक दवाएं लिखने के लिए कहा गया है, कुछ मामलों को छोड़कर जहां जहां खुराक में थोड़ा अंतर प्रतिकूल असर दे सकता है ।
नए दिशानिर्देश डॉक्टरों को एक विशिष्ट ब्रांड लिखने की अनुमति नहीं देते । जेनेरिक दवाएं वे होती हैं जो गैर-ब्रांडेड होती हैं। उदाहरण के लिए, पेरासिटामोल दवा का जेनेरिक नाम है जिसका उपयोग दर्द या बुखार के मामले में किया जाता है जबकि क्रोसिन या कैलपोल दवा के ब्रांडेड संस्करण हैं।
दिशानिर्देश फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस के विवेकपूर्ण उपयोग का भी आग्रह करते हैं।
दिशानिर्देश डॉक्टरों को यह अधिकार देते हैं कि जब मरीज़ या उनके परिवार के सदस्य अपमानजनक, अनियंत्रित या हिंसक हों तो वे इलाज से इनकार कर सकते हैं।
डॉक्टरों को यह अधिकार भी दिया गया है कि यदि मरीज उन्हें भुगतान नहीं कर सकता तो वे इलाज से इंकार कर सकते हैं। हालाँकि, दिशानिर्देश मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति के मामलों में डॉक्टरों को इलाज से इनकार करने से रोकते हैं।
पहली बार, इस रेगुलेशन ने डॉक्टरों के लिए अपने पूरे सक्रिय वर्षों के दौरान सीखना जारी रखना अनिवार्य कर दिया है।
इसके अतिरिक्त, रोगी की जांच या उपचार से पहले कंसल्टेशन फी के बारे में रोगी को बताना होगा। जानकारीपूर्ण निर्णय लेने के लिए रोगी को सर्जरी या उपचार की लागत का उचित अनुमान प्रदान किया जाना चाहिए।
उल्लंघन के मामले में, डॉक्टरों को चेतावनी जारी की जा सकती है और उन्हें कार्यशालाओं और प्रशिक्षण में भाग लेने की आवश्यकता होगी। बार-बार निर्देश का उल्लंघन पाए जाने पर उनका लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है।