तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023, भारतीय संसद के दोनों सदनों से पारित
तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023, (Coastal Aquaculture Authority (Amendment) Bill, 2023) भारतीय संसद के दोनों सदनों से 9 अगस्त 2023 को पारित हो गया।
इस विधेयक के द्वारा तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम 2005 में सशोधन किये गए हैं।
संशोधन विधेयक में प्रावधान
भारत सरकार इस बात पर बल देना चाहती है कि तटीय जलकृषि और उससे जुड़ी गतिविधियाँ CRZ (Coastal Regulation Zones) अधिसूचनाओं के तहत CRZ के भीतर अनुमत गतिविधियाँ हैं ।
संशोधन विधेयक में प्रावधान है कि तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम के तहत दिया गया पंजीकरण मान्य होगा और इसे CRZ अधिसूचना के तहत वैध अनुमति के रूप में माना जाएगा, जिससे लाखों छोटे सीमांत जलकृषि किसानों को कई एजेंसियों से CRZ मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।
इस संशोधन के माध्यम से सीएए अधिनियम के तहत तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) के नो डेवलपमेंट जोन (NDZ) [हाई टाइड लाइन से 200 मीटर] के भीतर हैचरी, ब्रूड स्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर (बीएमसी) और न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर (एनबीसी) जैसी जलकृषि इकाइयों की स्थापना के लिए विशिष्ट छूट दी गई है।
मूल अधिनियम में पंजीकरण के बिना तटीय जलकृषि करने पर 3 वर्ष तक की कैद का प्रावधान था। संशोधन विधेयक में प्रावधान किया गया है कि नागरिक अपराधों के गैर-अपराधिकरण करने के सिद्धांत के अनुसार इस अपराध के लिए जुर्माने जैसी उपयुक्त नागरिक अनुकूल प्रणाली अपनाई जाएगी।
संशोधन विधेयक इस अधिनियम के दायरे में तटीय जलकृषि की सभी गतिविधियों को व्यापक रूप से कवर करने के लिए व्यापक आधार वाली “तटीय जलकृषि” का प्रावधान करता है और फॉर्म और तटीय जलकृषि के अन्य कार्यक्षेत्रों के बीच मूल अधिनियम में मौजूद अस्पष्टता को दूर करता है।
2005 में, तटीय जलकृषि गतिविधि मूलतः श्रिम्प फार्मिंग थी। अब पर्यावरण के अनुकूल तटीय जलकृषि के नए रूप जैसे केज कल्चर, सी वीड कल्चर, बाई-वाल कल्चर, मरीन ऑर्नेमेंटल फिश कल्चर, पर्ल ऑयस्टर कल्चर आदि सामने आए हैं जो तटीय क्षेत्रों में और ज्यादातर सीआरजेड के भीतर किए जा सकते हैं ।
तटीय जलकृषि प्राधिकरण (CAA) के सदस्य सचिव की शक्तियां और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में प्राधिकरण के सामान्य कामकाज जैसे कई प्रशासनिक मामले जो अस्पष्ट थे, उन्हें प्रशासनिक दक्षता और जवाबदेही के लिए संशोधित अधिनियम के तहत उपयुक्त रूप से समाधान किया गया है।
संशोधन स्पष्ट रूप से प्राधिकरण को समितियों को नियुक्त करने का अधिकार देता है जिसमें अधिनियम के तहत कर्तव्यों के कुशल निर्वहन और कार्यों के निष्पादन के लिए विशेषज्ञ, हितधारक और सार्वजनिक प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं।
संशोधन विधेयक तटीय जलकृषि इकाइयों से अपशिष्टों (एफ़्लुएंट्स) के उत्सर्जन या निर्वहन (एमिशन ऑर डिस्चार्ज) के लिए मानकों को तय करने या अपनाने का प्रावधान करता है।
तटीय जलकृषि प्राधिकरण (CAA)
तटीय जलकृषि प्राधिकरण (CAA) केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत काम करता है।
तटीय जलकृषि प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय चेन्नई (तमिलनाडु) में स्थित है।