संसद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 पारित किया
संसद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 ( Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill 2023) को 7 अगस्त, 2023 को राज्यसभा की मंजूरी के साथ पारित कर दिया है।
राज्यसभा में 131 सांसदों ने बिल के पक्ष में वोट किया, जबकि 102 सांसदों ने बिल के विरोध में वोट किया। इसे लोकसभा 03 अगस्त को पहले ही मंजूरी दे चुकी है।
विधेयक के प्रमुख बिंदु
विधेयक के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में संशोधन किया गया है।
यह विधेयक केंद्र सरकार को अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों, नियमों और सेवा की अन्य शर्तों सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मामलों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है।
इसमें राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (National Capital Civil Service Authority) के गठन का भी प्रावधान है।
प्राधिकरण में दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली के प्रधान गृह सचिव शामिल हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे।
प्राधिकरण अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग और अनुशासनात्मक मामलों के संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल को सिफारिशें करेगा।
प्राधिकरण उपर्युक्त अधिकारियों के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने और अभियोजन मंजूरी देने के उद्देश्य से सतर्कता और गैर-सतर्कता मामलों के संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल को सिफारिशें भी कर सकता है।
विधेयक में अंतिम अधिकार दिल्ली के उपराज्यपाल को देने का प्रावधान है। किसी भी मतभेद की स्थिति में दिल्ली के उपराज्यपाल का फैसला मान्य होगा। इस विधेयक ने केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में मई 2023 में जारी अध्यादेश की जगह पारित किया गया है।