आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक, 2022

संसद ने 6 अप्रैल को आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक, 2022 (Criminal Procedure (Identification) Bill, 2022) पारित कर किया जो पुलिस को दोषी, गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए लोगों के बायोमेट्रिक और फिजिकल मेजरमेंट एकत्र करने के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करता है।

  • विधेयक को 4 अप्रैल को लोकसभा में पारित किया गया था।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं

  • यह विधेयक बन्‍दी शनाख्‍त अधिनियम, 1920 (Identification of Prisoners Act, 1920) की जगह लेगा।
  • पुलिस उस व्यक्ति के बायोमेट्रिक विवरण, जैसे उंगलियों के निशान और आईरिस स्कैन के नमूने एकत्र कर सकता है, यदि उन्हें गिरफ्तार किया गया है, सात साल या उससे अधिक की जेल की अवधि वाले किसी सजा के आरोपों पर निवारक निरोध के तहत हिरासत में लिया गया है या रखा गया है।
  • विधेयक में पुलिस को उंगलियों के निशान, हथेली के निशान, पैरों के निशान, फोटोग्राफ, आईरिस और रेटिना स्कैन, भौतिक और जैविक नमूने एकत्र करने की अनुमति दी गयी है।
  • यह CrPC की धारा 53 या धारा 53 A के तहत संदर्भित हस्ताक्षर, लिखावट या किसी अन्य परीक्षा सहित व्यवहार संबंधी विशेषताओं के संग्रह का भी प्रस्ताव करता है।
  • माप/मेजरमेंट का रिकॉर्ड संग्रह की तारीख से 75 साल की अवधि के लिए रखा जाएगा।
  • राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) रिकॉर्ड के भंडारण और रखरखाव के लिए जवाबदेह होगा।

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