टाइम ऑफ डे (ToD) विद्युत टैरिफ की शुरूआत

केंद्र सरकार ने विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 में संशोधन के द्वारा बिजली टैरिफ प्रणाली में दो बदलाव किए हैं। ये बदलाव हैं: टाइम ऑफ डे (Time of Day: ToD) टैरिफ की शुरूआत, और स्मार्ट मीटरिंग प्रावधानों को आसान बनाना।

टाइम ऑफ डे (ToD) टैरिफ की शुरुआत

दिन के हर समय एक ही दर पर बिजली के लिए शुल्क लेने के बजाय, अब दिन की खपत के समय के अनुसार अलग-अलग होगी। ToD टैरिफ प्रणाली के तहत, सोलर आवर्स (राज्य विद्युत विनियामक आयोग के अनुसार एक दिन में आठ घंटे की अवधि) के दौरान टैरिफ सामान्य टैरिफ से 10 से 20 प्रतिशत कम होगा, जबकि पीक आवर के दौरान टैरिफ 10 से 20 प्रतिशत अधिक होगा।

ToD टैरिफ 10 किलोवाट और उससे अधिक की अधिकतम मांग वाले वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए 1 अप्रैल, 2024 से और कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर अन्य सभी उपभोक्ताओं के लिए 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगा।

स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए टाइम ऑफ डे टैरिफ स्मार्ट मीटर लगने के तुरंत बाद प्रभावी कर दिया जाएगा।

स्मार्ट मीटरिंग नियम

सरकार ने स्मार्ट मीटरिंग के नियमों को भी आसान कर दिया है। स्मार्ट मीटरिंग प्रावधान में संशोधन के अनुसार, स्मार्ट मीटर की स्थापना के बाद, स्थापना तिथि से पहले की अवधि के लिए स्मार्ट मीटर द्वारा दर्ज की गई अधिकतम मांग के आधार पर उपभोक्ता पर कोई दंडात्मक शुल्क नहीं लगाया जाएगा स्मार्ट मीटर को दिन में कम से कम एक बार दूर से (रिमोटली) पढ़ा जाएगा।

विद्युत (उपभोक्ता के अधिकार) नियम, 2020

विद्युत (उपभोक्ता के अधिकार) नियम, 2020 को सरकार ने 31 दिसंबर, 2020 को अधिसूचित किया था, इस विश्वास के आधार पर कि बिजली प्रणालियाँ उपभोक्ताओं की सेवा के लिए मौजूद हैं और उपभोक्ताओं को विश्वसनीय सेवाएँ और गुणवत्तापूर्ण बिजली प्राप्त करने का अधिकार है।

नियम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि नए बिजली कनेक्शन, रिफंड और अन्य सेवाएं समयबद्ध तरीके से दी जाएं।

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