सरकार ने आम बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 14 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है
भारत सरकार ने देश में 14 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन (fixed dose combination: FDC) दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है।
इससे पहले 2016 में सरकार ने 344 दवाओं के कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। मौजूदा प्रतिबंधित 14 FDC भी उन 344 ड्रग कॉम्बिनेशन का हिस्सा हैं।
प्रमुख तथ्य
सरकार का कहना है कि इन दवाओं की बिक्री का कोई चिकित्सकीय औचित्य नहीं है और ये मेडिसिन्स लोगों के लिए “नुकसानदेह साबित हो सकती हैं।
गौरतलब है कि जब दो या दो से अधिक दवाओं को एक निश्चित अनुपात में एक खुराक के रूप में मिलाकर उत्पादित किया जाता तो इसे फिक्स डोज कॉम्बिनेशन (FDC) कहा जाता है।
विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के बाद यह कदम उठाया गया। समिति की सिफारिशों के अनुसार, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 26 ए के तहत इन FDC के निर्माण, बिक्री या वितरण पर रोक लगाना आवश्यक है।
इन प्रतिबंधित दवाओं में आम संक्रमण, खांसी और बुखार के कॉम्बिनेशन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं शामिल हैं, जैसे: निमेसुलाइड पेरासिटामोल घुलन योग्य गोलियां, क्लोफेनिरामाइन मैलेट कोडीन सिरप, फोल्कोडाइन प्रोमेथाज़ीन, एमोक्सिसिलिन ब्रोमहेक्सिन और ब्रोमहेक्सिन डेक्सट्रोमेथोर्फ़न अमोनियम क्लोराइड मेन्थॉल, पेरासिटामोल ब्रोमहेक्सिन फिनाइलफ्राइन क्लोरफेनिरामाइन गुइफेनेसिन और सालबुटामोल ब्रोमहेक्सिन।