प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ‘डिजीक्लेम’ का शुभारंभ
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) के डिजिटाइज्ड क्लेम सेटलमेंट मॉड्यूल डिजीक्लेम (DigiClaim) का शुभारंभ किया।
दावों का वितरण अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा, जिसका सीधा लाभ प्रारंभ में 6 राज्यों (राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड व हरियाणा) के संबंधित किसानों को होगा।
दावा भुगतान की प्रक्रिया अब स्वचालित हो जाएगी क्योंकि राज्यों द्वारा पोर्टल पर उपज डेटा जारी किया जाता है। आयुष्मान भारत योजना के बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत की बहुत बड़ी योजना है जो प्राकृतिक परिस्थितियों पर आधारित है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
प्रधानमंत्री ने 18 फरवरी, 2016 को मध्य प्रदेश के सीहोर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की शुरूआत की थी।
वर्ष 2020 में किसानों की स्वैच्छिक भागीदारी को आसान बनाने के लिए नया रूप दिया गया था।
इसके माध्यम से किसान फसल बीमा ऐप, CSC केंद्र या निकटतम कृषि अधिकारी के माध्यम से किसी भी घटना के 72 घंटे के भीतर फसल के नुकसान की रिपोर्ट आसानी से कर सकते हैं।
साथ ही, पात्र किसान के बैंक खातों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दावे की धनराशि भी अंतरित की गई। सभी खरीफ फसलों, रबी फसलों और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए क्रमशः 2 प्रतिशत, 1.5 प्रतिशत और 5 प्रतिशत का एकसमान अधिकतम प्रीमियम किसानों द्वारा भुगतान किया जाना है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर जहां यह 90:10 है, इन सीमाओं से अधिक प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 50:50 के आधार पर साझा किया जाता है। फसल चक्र का जोखिम कवरेज: बुआई से पहले से लेकर कटाई के बाद के नुकसान तक।