सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) 2023 के संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने 22 फरवरी 2023 को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)-2023 पर संशोधित दिशानिर्देश-2023 जारी किए।

  • साथ ही MPLADS (MP Local Area Development Scheme) के तहत संशोधित निधि प्रवाह प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए नया वेब-पोर्टल भी लॉन्च किया गया।
  • संशोधित दिशानिर्देशों का उद्देश्य योजना के कार्यक्षेत्र को व्यापक बनाना है ताकि सांसद समाज की बदलती जरूरतों के अनुसार विकासात्मक कार्यों की सिफारिश करने, साथ ही MPLAD योजना के कामकाज, कार्यान्वयन और निगरानी में सुधार पर बल देने में सक्षम हो सकें ।
  • संशोधित दिशानिर्देशों के तहत फण्ड फ्लो की पूरी प्रक्रिया वेब पोर्टल के माध्यम से संचालित होगी, जो रियल टाइम में निगरानी, प्रणाली में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही, और MPLAD योजना की बेहतर दक्षता और प्रभावशीलता की सुविधा प्रदान करेगी।
  • बता दें कि कुछ माह पहले केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने MPLADS फंड पर मिलने वाला ब्याज भारत की संचित निधि में जमा करने के लिए नियमों में संशोधन किया था।

MPLADS के बारे में

  • इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद को सालाना 5 करोड़ रुपये आवंटित किए जाते हैं। MPLADS फंड जिला अधिकारी को जारी किया जाता है और सांसदों के पास केवल विकास कार्यों की सिफारिश करने की शक्ति होती है। कार्य पूरा होने पर नामित जिला प्राधिकारी द्वारा भुगतान भी जारी किया जाता है।
  • 23 दिसंबर 1993 को प्रधान मंत्री ने संसद में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) की घोषणा की थी।
  • सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय योजना के कार्यान्वयन के लिए नीति निर्माण, निधि जारी करने और निगरानी तंत्र निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है।
  • MPLADS भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित एक योजना है।
  • इस योजना का उद्देश्य सांसदों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर महसूस की जाने वाली जरूरतों के आधार पर टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति के निर्माण पर जोर देने के साथ विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाना है।
  • इस योजना के तहत, प्रत्येक सांसद के पास अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपये के कार्यों के लिए जिला कलेक्टर को सुझाव देने का विकल्प होता है। यह राशि 2.5 करोड़-2.5 करोड़ की दो किश्तों में जारी की जाती है।
  • सांसदों को हर साल अनुसूचित जाति की आबादी वाले क्षेत्रों के लिए MPLADS पात्रता के कम से कम 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति आबादी वाले क्षेत्रों के लिए MPLADS फण्ड के कम से कम 7.5 प्रतिशत राशि के कार्य की सिफारिश करनी होती है ।
  • लोकसभा के संसद सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र ममें काम करने की सिफारिश कर सकते हैं।
  • राज्यसभा के संसद सदस्य उस राज्य के एक या एक से अधिक जिलों में काम करने की सिफारिश कर सकते हैं जहां से वह चुने गए हैं।
  • लोकसभा और राज्य सभा के मनोनीत सदस्य इस योजना के तहत अपनी पसंद के काम के कार्यान्वयन के लिए देश के किसी एक राज्य से एक या एक से अधिक जिलों का चयन कर सकते हैं।
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