एल्डरमेन (Aldermen) कौन होते हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी को कहा कि संविधान नगरपालिका के मनोनीत सदस्यों (एल्डरमेन/aldermen) को बैठकों में मतदान करने का अधिकार नहीं देता है।
- बता दें कि दिल्ली नगर निगम में मेयर पद के एक उम्मीदवार ने 27 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और सदन में मेयर पद के लिए चुनाव दो बार स्थगित होने के बाद इसे शीघ्र और समय पर कराने का अनुरोध किया था। बाद में अपनी दूसरी याचिका में उन्होंने एल्डरमेन को वोट देने के मामले को उठाया था।
- दरअसल “एल्डरमैन” शब्द किसी नगर परिषद या नगरपालिका निकाय के कुछ खास प्रकार के सदस्य को कहा जाता है। उनकी जिम्मेदारियां अलग-अलग नगरपालिका क्षेत्रों में अलग-अलग हैं।
- हालांकि एल्डरमेन को महापौर या मेयर के चुनावों में वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन वे महत्वपूर्ण शक्ति रखते हैं और स्थायी समितियों के चुनाव, MCD इन-हाउस और वार्ड समिति की बैठकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- वे एक ऐसे समूह का हिस्सा हैं जो MCD के संसाधनों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है।
- दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के अनुसार, 25 वर्ष से अधिक आयु के दस लोगों को प्रशासक (उपराज्यपाल) द्वारा निगम में नामित किया जा सकता है। इन लोगों से नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव की अपेक्षा की जाती है। वे सार्वजनिक महत्व के निर्णय लेने में सदन की सहायता करते हैं।